उत्तराखंड उच्च न्यायालय ने पिटकुल यानी Power Transmission Corporation of Uttarakhand Limited के एमडी पद पर पीसी ध्यानी की नियुक्ति को रद्द कर दिया है।अदालत ने दो टूक कहा नियमों की अनदेखी बर्दाश्त नहीं की जाएगी।

2021 की नियमावली के अनुसार पिटकुल, Uttarakhand Power Corporation Limited और Uttarakhand Jal Vidyut Nigam Limited में एमडी पद पर केवल इंजीनियरिंग पृष्ठभूमि वाला व्यक्ति ही नियुक्त हो सकता है।लेकिन अदालत के अनुसार पीसी ध्यानी इस पात्रता को पूरा नहीं करते थे।सरकार की दलील थी अनुभव को तकनीकी योग्यता के बराबर माना जाए।मगर हाईकोर्ट ने साफ कहा नियमों में जो लिखा है, वही अंतिम है।
यह फैसला पुष्कर सिंह धामी सरकार के लिए भी अहम है, क्योंकि कैबिनेट ने कोर्ट के आदेश के बाद नियमों में बदलाव किया था।अब निगाहें इस पर हैं क्या सरकार रिव्यू पिटीशन दायर करेगी?या आदेश का पालन करेगी?इस फैसले ने साफ कर दिया है सरकारी नियुक्तियों में योग्यता और नियम सर्वोपरि हैं।नियमों की किताब बंद नहीं होती, सत्ता बदल सकती है लेकिन कानून नहीं



