दिल्ली में 5 सितंबर को नहीं होगी CJP का मार्च। सुप्रीम कोर्ट ने आंदोलन से जुड़ी सभी FIR को रद्द की। क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों पर चलते रहेंगे केस

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दिल्ली में 5 सितंबर को होने वाला कॉकरोच जनता पार्टी के अपना मार्च वापस ले लिया है, दरअसल सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को कॉकरोच जनता पार्टी के आंदोलन से जुड़ी सभी FIR को रद्द कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट ने इस फैसले के लिए संविधान के अनुच्छेद 142 में दी गई शक्तियों का इस्तेमाल किया। हालांकि, सरकार ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान क्रिमिनल रिकॉर्ड वाले 2,873 लोग वहां पहुंचे थे। इनमें से जिन लोगों ने उस दौरान मारपीट या संपत्ति को नुकसान पहुंचाया हो तो उन पर यह केस चलता रहेगा। जिसके बाद सीजेपी ने 5 सितंबर के मार्च को वापस ले लिया है।

सुप्रीम कोर्ट के निर्देश दिए है कि 20 से 25 जुलाई के बीच हुए विरोध प्रदर्शनों से जुड़ी कोई नई FIR दर्ज नहीं की जाएगी।दिल्ली, बिहार, महाराष्ट्र, बंगाल और असम में क्रिमिनल रिकॉर्ड वालों पर केस चलते रहेंगे। इन 5 राज्यों को छोड़कर बाकी जगहों पर ऐसी FIR में पुलिस न तो जांच आगे बढ़ाएगी और न ही कोई कार्रवाई करेगी। सरकार NEET पेपर लीक के कारण सुसाइड करने वाले स्टूडेंट्स के परिवारों को 3 महीने के अंदर मुआवजा दे।

सुनवाई के दौरान कोर्ट ने कहा कि FIR रद्द करने का फैसला सिर्फ इसी मामले के खास तथ्यों और हालात को देखकर लिया गया है, इसलिए इसे दूसरे मामलों के लिए उदाहरण और बाध्यकारी फैसला नहीं माना जाएगा। कोर्ट ने यह भी कहा कि संविधान के अनुच्छेद 142 के तहत मिली अपनी विशेष शक्ति का इस्तेमाल इस शर्त पर किया जा रहा है कि दोनों पक्ष कोर्ट के सामने हुए समझौते का पूरी तरह पालन करेंगे।

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